- May 4, 2019
भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज
सीधी (विजय सिंह)———-लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी से भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक द्वारा मतदान दिनांक 29 अप्रैल 2019 को चुरहट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 123 कोस्ठा में अपने साथियों के साथ अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सुचारू रूप से चल रहे मतदान में व्यवधान पैदा करने एवं मतदान कर्मियों व मतदान आदि कर्ताओं को डरा धमकाकर मतदान मैं रुकावट पैदा करने की शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की गई है !
जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह एवं जिला प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि मतदान दिनांक 29 अप्रैल को चुरहट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 123 कोस्ठा में भाजपा प्रत्याशी रीती पाठक अपने चुनाव अभिकर्ता एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों को लेकर मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश किया!
प्रवेश करते समय मतदान केंद्र के बाहर से ही उनके साथ चल रहे व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर वीडियो ग्राफी करना शुरू किया गया !तथा भाजपा प्रत्याशी द्वारा उक्त व्यक्ति से कहा गया की वीडियोग्राफी शुरू से लेकर अंत तक करना !मतदान केंद्र के अंदर पहुंचकर सुचारू रूप से चल रहे मतदान में व्यवधान पैदा किया गया तथा मतदान को बंद कराया गया !अनावश्यक रूप से वातावरण को असहज अशांत एवं हिंसक बनाया गया तथा पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और वहां पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के मतदान कर्ता को भी बुरा भला कहा गया !
भाजपा प्रत्याशी जो अपने साथ अनाधिकृत रूप से मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल एवं हथियारबंद सुरक्षाकर्मी को लेकर गई तथा उनके द्वारा मोबाइल का खुलकर दुरुपयोग किया गया! जो कि वहां पर मोबाइल उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित था ! उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को धमकियां दी गई! जो वीडियोग्राफी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित एवं दर्शित हो रही है!
जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह एवं जिला प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 का सरेआम उल्लंघन किया है !
अधिनियम की धारा 131 (1)(बी) मैं स्पष्ट प्रावधान है कि मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान में ना तो कोई व्यक्ति चिल्लाएगा और नाही विच्छंखलता से कोई ऐसा कार्य करेगा कि मतदान के लिए मतदान केंद्र में आने वाले किसी व्यक्ति को छोभ या मतदान केंद्र में कर्तव्यारूढ अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा पहुंचे !
सांसद महोदय ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सुरक्षाकर्मी वीडियो फोटोग्राफर के साथ कोष्टा मतदान केंद्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर ना केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है बल्कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 का भी उल्लंघन किया है जो एक दंडनीय अपराध है कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रीती पाठक कोस्ठा मतदान केंद्र में हथियारबंद गनमैन चुनाव अभिकर्ता एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ अनाधिकृत रूप से वीडियोग्राफी कराते हुए मतदान केंद्र में प्रवेश कर सुचारू रूप से चल रहे मतदान को बलपूर्वक ठप्प कराया गय! पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा कांग्रेस प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता ओं के साथ दुर्व्यवहार कर ना केवल अपराधिक कृत्य किया गया बल्कि लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रभाव सील आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं तथा अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस भी निष्क्रिय रही एवं पुलिस द्वारा मतदान केंद्र में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही !
कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि इसकी शिकायत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉ महेंद्र सिंह चौहान एवं चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया द्वारा तत्काल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के समक्ष की गई थी लेकिन समुचित कार्यवाही ना होने के वजह से आज जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी बार शिकायत दर्ज कराई गई है ! उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सांसद रीती पाठक का उपरोक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 के तहत दंडनीय अपराध की परिधि में आता है |