- February 6, 2015
ब्लैक लिस्ट:बायोगैस संयंत्र: 1.मैसर्स आर्यन एसोसियट्स 2. मैसर्स आर्यन सोसायटी फॉर एनवायरमेन्टल रिसर्स एण्ड डवलपमेन्ट,
जयपुर – ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर ने एक आदेश जारी कर गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास कार्यक्रम के तहत बायोगैस स्थापित करने के लिए किये गये अनुबंधों की शर्तों की पालना नहीं करने वाली दो कम्पनियों को ब्लैकलिस्ट किया है।
श्री ठाकुर ने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, जयपुर, जोधपुर एवं राजसमंद द्वारा समय-समय पर पत्राचार किये जाने के उपरान्त भी निष्पादित अनुबंध की शर्ताें के अनुसार स्थापित बायोगैस संयंत्रों को पूर्ण व चालू करने एवं अनुबंध की शर्ताें के अनुसार 20 वर्षाें तक रख-रखाव करने के लिए 1.77 करोड़ रूपये देने के उपरान्त भी शर्ताें की पालना नहीं करने के कारण मैसर्स आर्यन एसोसियट्स 16-डी, इनकम टैक्स कॉलोनी, मुक्तानन्द मार्ग, टोंक रोड, जयपुर एक मैसर्स आर्यन सोसायटी फॉर एनवायरमेन्टल रिसर्स एण्ड डवलपमेन्ट, गोपालबाड़ी, प्लाट नं. 63, जयपुर को ब्लैकलिस्ट किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के समस्त विभाग व अधीनस्थ संस्था व कार्यालयों द्वारा उक्त कार्यकारी संस्थानों से किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होंने बताया कि गैर पारम्परिक स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अधिकरण अजमेर, जयपुर, जोधपुर राजसमन्द, टोंक एवं उदयपुर द्वारा डीआरडीए केन्द्रीय कारागार, नगर-निगम, पुलिस विभाग एवं कृषि महाविद्यालय में सामुदायिक संस्थागत/मानव निष्ठा पर आधारित बायोगैस संयंत्रों के संस्थापन के लिए निम्न दो संस्थाओं मैसर्स आर्यन एसोसियेट्स, 16-डी इनकम टैक्स कॉलोनी (एक्सटेंशन) मुक्तानन्द मार्ग, टोंक रोड, जयपुर (वर्तमान पता – 50, आत्मज्योतिनगर, द्वितीय मंजिल तेजस विद्यालय के पास, इलोश गार्डन, बडौदा) एवं मैसर्स आर्यन सोसाईटी फॉर एनवायरमेन्टल रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट, गोपालबाड़ी, प्लाट नं.-63, जयपुर को 20 बायोगैस संयत्र स्थापित करने एवं 20 वर्ष तक रख-रखाव के लिए अनुबन्ध निष्पादित किया गया था।