• June 27, 2015

ब्याजमुक्त ऋण योजना का लाभ उठाएं – सहकारिता राज्य मंत्री

ब्याजमुक्त ऋण योजना का लाभ उठाएं  – सहकारिता राज्य मंत्री

जयपुर -सहकारिता राज्य मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने काश्तकारों से आग्रह किया है कि 30 जून तक बकाया फसली सहकारी ऋण जमा कराकर ब्याजमुक्त सहकारी ऋण सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि 30 जून तक जमा कराए जाने वाले फसली सहकारी ऋणों पर देय ब्याज की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

श्री किलक ने बताया कि इसी तरह से सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वर्ष 2014-15 में कृषि निवेश कार्यों के लिए वितरित ऋणों की किश्त 30 जून तक जमा कराने पर ऋणी सदस्यों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बे-मौसम बरसात व ओलावृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए काश्तकारों को राहत देते हुए सहकारी बैंकों से खरीफ के लिए फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया गया था ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि खरीफ 2014 के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च सेे 30 जून अथवा खरीफ ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी।

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक एवं रबी के लिए वितरित सहकारी ऋणों को 30 जून तक जमा करना होता है।

उन्होंने बताया कि खरीफ के लिए वितरित फसली सहकारी ऋण भी जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक करने से अब वर्ष 2014-15 में वितरित फसली सहकारी ़ऋण 30 जून तक जमा कराने पर काश्तकारों को ब्याज राशि की शतप्रतिशत छूट जाएगी और इस राशि का वहन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री किलक ने बताया कि वर्ष 2014-15 में भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि निवेश कार्यों के लिए वितरित दीर्घकालीन सहकारी ऋणों की समय पर किश्त चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक ऋण चुकाकर ऋणी सदस्य 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि काश्तकार ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण जमा कराने के लिए उत्साहित है और 19 जून तक 76 प्रतिशत से अधिक फसली सहकारी ऋण जमा कराए जा चुके हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में काश्तकारों द्वारा फसली ऋण जमा कराया जाना जारी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष काश्तकारों में 17 हजार 659 करोड़ रुपए बकाया है जिसमें से 13 हजार करोड़ रु से अधिक की राशि जमा कराकर काश्तकार ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना का लाभ उठा चुके हैं।

श्री किलक ने कहा कि फसली सहकारी ऋणों को जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। निर्धारित समय पर फसली सहकारी ऋण जमा कराने वाले काश्तकारों के ब्याज की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे निर्धारित तिथि 30 जून तक फसली सहकारी ऋण ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा कराए, उनसे समिति द्वारा किसी तरह की ब्याज की राशि नहीं वसूली जाएगी। इसी तरह से भूमि विकास बैंकों से गत वित्तीय वर्ष में कृषि कार्याें के लिए लिए गए ऋण की किश्त भी 30 जून तक जमा कराकर 5 ब्याज मेें पांच प्रतिशत छूट का फायदा उठाएं।

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