- May 25, 2022
बिहार :: सड़क मरम्मत में लापरवाही में ठेकेदारों पर जुर्माना, वसूले गए 35 करोड़
बिहार में सड़कों की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है। ठेकेदारों से 35 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। फिलहाल साल 2026 तक 13 हजार 63 किमी सड़कों की मरम्मत होनी है।
सड़क मरम्मत में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर पथ निर्माण विभाग सख्त हो गया है। तय मानक के अनुसार सड़कों की मरम्मत नहीं करने वाली एजेंसियों से 35 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला गया है। ये वैसी एजेंसियां हैं जिन्होंने चेतावनी के बावजूद सड़कों की मरम्मत में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा।
बिहार में दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा नीति (ओपीआरएमसी) के तहत स्टेट हाईवे व मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की मरम्मत की जा रही है। इस नीति के तहत साल 2026 तक 13 हजार 63 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होनी है। इस मद में 6654.27 करोड़ खर्च होंगे। मरम्मत अवधि में कोई भी गड़बड़ी हुई तो निर्माण एजेन्सी को ही उसे दुरुस्त करना है।
तय मानक के अनुसार मरम्मत अवधि में एजेंसी को निर्माण के बाद कम से कम एक बार सड़क का कालीकरण (रीन्युअल) अलग से करना जरूरी है। वारंटी पीरियड में केवल सड़कों पर उभरने वाले गड्डों को भरने से काम नहीं चलेगा। सड़कों की सुरक्षा के साथ ही इसकी चिकनाई पर भी विशेष ध्यान देना है।
नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं होने पर एजेंसी की राशि काट ली जानी है। महीने में दो शिकायत मिलने के बाद अगर एजेंसी ने तय समय में उसे दुरुस्त नहीं किया तो पैसे की कटौती दो बार की जानी है।
गंभीर त्रुटियों पर 40 प्रतिशत तक कटौती होगी। इसी नियम के तहत विभिन्न एजेंसियों पर 35 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एजेंसियों की कार्यशैली पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है और अगर मरम्मत कार्य में लापरवाही बरती गई तो आगे भी जुर्माने के तौर पर राशि काटी जाएगी।