- July 24, 2015
बिरकोनी : टायर जलाकर फर्नेस आयल का निर्माण : बंद कराने के आदेश
महासमुन्द (छतीसगढ)- औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित दो औद्योगिक इकाईयों में कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन पाए जाने पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। बिरकोनी स्थित इन इकाईयों में टायर जलाकर फर्नेस आयल का निर्माण किया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलने की लगातार शिकायतें मिल रहीं थी। कलेक्टर ने इस संबंध में उद्योग एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टायर जलाकर आयल निर्माण करने वाले इन उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतों के मद्देनजर जांच की गई और कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन उद्योगों में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों में उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन इकाईयों में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में जांच की गई। मेसर्स ए.एस.जी. इंटरप्राईजेस और श्रीधाम इंड्रस्ट्रीज में कारखाना अधिनियम 1948 के जो उल्लंघन पाया गया। जिसकेे फलस्वरूप दोनों कारखानों को आगामी आदेश तक के लिए बंद करवा दिया गया है। दोनों कारखानों का सेफ्टी आडिट किसी अन्य सक्षम ऐजेंसियों से कराने कारखाना मालिकों को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दोनों कारखानों में मशीने जैसे रियेक्टर, कंडेंशर, स्टोरेज टैंक, स्क्रबर आदि खराब पाए गए तथा कार्य स्थल में स्कैप, टायर बिखरे हुए पाए गए। वहां श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं पाया गया।