• November 4, 2015

बिना बॉडी बसों के पंजीयन : जिला परिवहन अधिकारी निलम्बित

बिना बॉडी बसों के पंजीयन  : जिला परिवहन अधिकारी निलम्बित

जयपुर -बिना बॉडी बने बसों के पंजीयन के मामले में विभागीय जांच के बाद बांसवाड़ा के कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी परिवहन निरीक्षक श्री एन.एन.शाह एवं कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर परिवहन निरीक्षक श्री पवन चुग को निलम्बित कर दिया गया है। इसी मामले में परिवहन उप निरीक्षक, परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगर श्री हरलाल सिंह को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।
परिवहन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती गायत्र्ी राठौड़ ने बताया कि विभाग को इस प्रकार की ६िाकायत मिली थी कि कुछ स्थानों पर बसों की बॉडी तैयार हुए बिना ही उनका रजिस्टे्र६ान करा लिया गया है। परिवहन जिला बांसवाड़ा एवं श्री गंगानगर में सितम्बर के पंजीकृत बस वाहनों की जांच के संबंध में गठित विभागीय जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट के अनुसार संबंधित जिम्मेदार कार्मिकों पर कार्यवाही की गयी।
जिला बांसवाड़ा
श्री एन.एन.शाह, परिवहन निरीक्षक, कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी, बांसवाड़ा को बिना बॉडी बने बसों के पंजीयन करने से संबंधित प्रकरण में निलम्बित किया गया।
श्री शाह द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा में कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए ऐसी 2 बसों का पंजीयन किया गया जिनका चैसिस जयपुर से खरीदा गया।
इन बसों का पंजीयन करना उनके क्षेत्रधिकार में नहीं था क्योंकि वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवहन जिला बांसवाड़ा में निवास/व्यवसाय के पते का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर भी श्री शाह द्वारा बसों का पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया गया तथा बिना एच.एस.आर.पी. लगे ही प्लेट लगाया जाना सत्यापित किया गया।
पंजीयन दिनांक को ही जिला झुंझुंनू हेतु अन्तर जिला एन.ओ.सी. भी जारी कर दी गई।
साथ ही उक्त बसों में बॉडी निर्माण संबंधी आवश्यक दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज प्ररूप 22ए प्प् भी नहीं पाया गया जो यह स्पष्ट करता है कि बसों का पंजीयन बिना बॉडी निर्माण के ही किया गया।
जिला श्रीगंगानगर
श्री पवन चुग, परिवहन निरीक्षक, कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर को बिना बॉडी बने बसों के पंजीयन करने से संबंधित प्रकरण में निलम्बित किया गया। श्री चुग द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, श्रीगंगानगर में कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए ऐसी 2 बसों का पंजीयन कर दिया गया जो अधूरी बॉडी निर्माण अवस्था में बॉडी निर्माता के यहां पाई गई।
साथ ही अन्य 39 बसों की पंजीयन पत्रवलियों की जांच में भी दस्तावेज संबंधी अन्य कमियां पायी गई यथा बिना बॉडी निर्माण के ही फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया गया तथा बिना एच.एस.आर.पी. लगे ही प्लेट लगाया जाना सत्यापित किया गया।
श्रीगंगानगर में पंजीकृत कुछ बस वाहनों की पत्रवलियों की जांच में ऐसा भी पाया गया कि चैसिस खरीद दिनांक से पहले का ही बॉडी निर्माण का बिल प्रस्तुत किया गया। कुछ अन्य बसों की चैसिस खरीद की दिनांक एवं बॉडी निर्माता द्वारा जारी बॉडी निर्माण बिल की दिनांक एक ही है। अन्य कुछ बसों में ऐसा भी पाया गया कि बस चैसिस खरीद की दिनांक एवं बॉडी निर्माण करने की दिनांक का अन्तर 5 दिवस से भी कम है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाहनों का बिना बॉडी निर्माण के ही नियम विरूद्घ पंजीयन किया गया।
इस प्रकरण में श्री हरलाल सिंह, परिवहन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगर को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।
इन सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय प्रधान कार्यालय, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये हंै।

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