बाल विवाह की रोकथाम

बाल विवाह की रोकथाम

बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व लड़की एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व लड़के का विवाह करना गैर कानूनी है तथा बाल विवाह करवाना या बाल विवाह के लिए प्रेरित करना अधिनियम में संज्ञेय व अजमानतीय अपराध होकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार दो वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रूपये के जुर्माने या दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती है, के प्रावधान किये गये है ।

इस वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन समितियों को निर्देश जारी किये गये है कि वे अपने यहॉ रजिस्टर्ड होने वाले प्रत्येक वर-वधु के आयु संबंधित दस्तावेज लेना सुनिश्चित करेगें तथा यह शपथ-पत्र देगें की समिति द्वारा आयेजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में कोई भी वर-वधु क्रमश: 21 एवं 18 वर्ष से कम आयु का नही हो। यदि बावजूद किसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाल विवाह होना पाया जाता है कि तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारियों की होगी तथा उन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Related post

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…
यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स…

Leave a Reply