• June 24, 2015

बरड़िया, रम्भावली, चरपोटिया व केलामेला में राजस्व लोक अदालत

बरड़िया, रम्भावली, चरपोटिया व केलामेला में राजस्व लोक अदालत

प्रतापगढ़, 24 जून/ राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार 2015’ के तहत मंगलवार को जिले में बरड़िया, रम्भावली, चरपोटिया व केलामेला में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की मौके पर ही राजस्व समस्याओं का निराकरण कर राहत दी। लोक अदालतों में नामान्तकरण के 184 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, वहीं 107 लोगों को राजस्व नकलें मिली।

प्रतापगढ़ उपखण्ड अधिकारी दिनेश कुमार मंडोवरा ने बरड़िया में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 13 व पत्थरगढ़ी के 6 प्रकरणों का निस्तारण किया। तहसीलदार विनोद मल्होत्रा ने नामान्तकरण के 47, खाता दुरुस्ती के 21, खाता विभाजन के 7 व अन्य तरमीम के 4 प्रकरण निस्तारित किए। राजस्व नकलें 25 जारी की गई।

                इसी प्रकार छोटी सादड़ी उपखण्ड अधिकारी वन्दना खोरवाल ने रम्भावली में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 29 व अन्य तरमीम के 2 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया। तहसीलदार राजेन्द्र प्रसाद यादव ने नामान्तकरण के 53 व खाता दुरूस्ती के 30 प्रकरणों का निस्तारण किया तथा 40 राजस्व नकलें भी मौके पर जारी की गई।

                धरियावद उपखण्ड अधिकारी रमेश चन्द नेे चरपोटिया में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खातेदारी घोषणा के एक व नामान्तरण अपील के दो प्रकरणों का निस्तारण किया। तहसीलदार शांति लाल जैन ने नामान्तकरण के 32, खाता विभाजन के एक व अन्य तरमीम के 53 प्रकरणों का निस्तारण किया। राजस्व नकलें 26 जारी की गई।

पीपलखूंट उपखण्ड अधिकारी विनय पाठक ने बोरी पी व केलामेला ग्राम पंचायतों की राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र केलामेला ग्राम पंचायत में आयोजित की जिसमें खाता दुरुस्ती के 5 प्रकरणों का निस्तारण किया। तहसीलदार हीरसिंह चारण ने नामान्तकरण के 52, खाता दुरूस्ती के 5, खाता विभाजन के 2, गैर खातेदारी से खातेदारी के 3 व अन्य तरमीम के 34 प्रकरणों का निस्तारण किया। 16 राजस्व नकलें जारी की गई।

गुरुवार को यहां लगेंगी राजस्व लोक अदालत

‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के दौरान गुरुवार को जिले में चार राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ पंचायत समिति में वरमण्डल, छोटीसादड़ी में पीलीखेड़ा, अरनोद में सेवना व धरियावद में पिपलिया ग्राम पंचायत में गुरुवार को राजस्व लोक अदालत लगेंगी। उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लोगों के राजस्व विवादों का परस्पर सहमति से निस्तारण करेंगे।

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