बच्‍चों से घरेलू काम कराने और मानव तस्‍करी पर एक राष्‍ट्रीय परामर्श -श्री बंडारू दत्‍तात्रेय

बच्‍चों से घरेलू काम कराने और मानव तस्‍करी पर एक राष्‍ट्रीय परामर्श -श्री बंडारू दत्‍तात्रेय
नई दिल्ली  – बच्‍चों से घरेलू काम कराने और मानव तस्‍करी पर एक राष्‍ट्रीय परामर्श नई दिल्‍ली में आयोजित किया गया। श्री बंडारू दत्‍तात्रेय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) ने इसकी अध्‍यक्षता की। इस परामर्श का उद्देश्‍य श्रम बाल श्रम कानून (निषेध एवं नियमन) संशोधन विधेयक 2012 में कुछ नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव देना है। श्रम एवं रोजगार राज्‍यमंत्री ने इस परामर्श में प्रमुख भाषण दिया।

श्रम एंव रोजगार मंत्री ने बाल श्रम अधिनियम में प्रस्‍तावित संशोधनों के संबंध में जानकारी दी। यह विधेयक राज्‍यसभा में पेश किया जा चुका है। उन्‍होंने उम्‍मीद जाहिर की कि इसे पारित कर दिया जाएगा। संशोधन के अनुसार प्रस्‍ताव है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्‍चों के श्रम पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके लिए और कड़े दंड का प्रावधान वाला विधेयक प्रस्‍तुत करने का प्रस्‍ताव है।

प्रस्‍तावित संशोधनों के अनुसार किसी भी किशोर वय वाले 14 से 18 वर्ष तक के बच्‍चे को किसी खतरनाक काम और प्रक्रिया में नहीं लगाया जाएगा। श्री दत्‍तात्रेय ने सूचना दी कि 9-14 वर्ष तक के बच्‍चों को बचा लेने पर उन्‍हें शिक्षा और कौशल से लैस किया जाएगा। इसके लिए विशेष केंद्र खोले जाएंगे। 5-8 वर्ष तक की आयु वाले बच्‍चे सामान्‍य विद्यालयों में भेजे जाएंगे।

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