- December 11, 2014
बच्चों से घरेलू काम कराने और मानव तस्करी पर एक राष्ट्रीय परामर्श -श्री बंडारू दत्तात्रेय
श्रम एंव रोजगार मंत्री ने बाल श्रम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जानकारी दी। यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसे पारित कर दिया जाएगा। संशोधन के अनुसार प्रस्ताव है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के श्रम पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके लिए और कड़े दंड का प्रावधान वाला विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार किसी भी किशोर वय वाले 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को किसी खतरनाक काम और प्रक्रिया में नहीं लगाया जाएगा। श्री दत्तात्रेय ने सूचना दी कि 9-14 वर्ष तक के बच्चों को बचा लेने पर उन्हें शिक्षा और कौशल से लैस किया जाएगा। इसके लिए विशेष केंद्र खोले जाएंगे। 5-8 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे सामान्य विद्यालयों में भेजे जाएंगे।