- December 30, 2018
बकाया हाउस टैक्स का ब्याज माफ ——– विधायक हरविन्द्र कल्याण
28 फरवरी तक बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करवाने वालों को मिलेगा छूट का लाभ
**************************************************
करनाल ———-प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 से 2018 की अवधि के बकाया हाउस टैक्स को एक साथ भरने वालों का पूरा ब्याज माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह घोषणा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। सरकार की इस नई योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। इसके बाद बकाया हाउस टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।
घरौंडा के विधायक एवं हैफेड के चेयरमैन हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 28 दिसम्बर को जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब वर्ष 2010-11 से 2017-18 के बीच के बकाया हाउस टैक्स पर लगाए गए ब्याज को सौ प्रतिशत माफ कर दिया गया है।
इन आदेशों का लाभ उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो 28 फरवरी 2019 तक अपना पूरा बकाया टैक्स एकमुश्त जमा करवा देंगे। यदि शहरवासी ऑनलाइन माध्यम से अपने टैक्स की अदायगी करते हैं तो उन्हें 1 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सौ प्रतिशत ब्याज छूट की योजना के बाद भी यदि कोई नागरिक अपने बकाया का भुगतान नहीं करता है तो उससे 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित बकाया राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने ऐसे सभी शहरवासियों से अपने बकाया हाउस टैक्स का 28 फरवरी 2018 से पहले भुगतान करने का आह्वान किया है जिनका वर्ष 2010 से 2018 की अवधि का हाउस टैक्स पेंडिंग है।