- January 30, 2015
फोटो पहचान पत्र के अलावा 18 वैकल्पिक फोटोयुक्त
जयपुर- पंचायत आम चुनाव 2015 के तृतीय चरण में जिला परिषद् सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, पंचों एवं सरपंचों के निर्धारित तिथि को होने वाले मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे मतदान हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 18 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में निम्नांकित 18 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा –
१. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
२. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।
३. मनरेगा जॉब कार्ड।
४. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
५. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र।
६. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
७. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र।
८. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र।
९. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र।
१०. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।
११. ड्राइविंग लाइसेंस।
१२. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
१३. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
१४. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
१५. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
१६. पासपोर्ट।
१७. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
१८. आधार कार्ड।
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