- October 8, 2018
फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन चार जनवरी, 2019
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसर प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रथम जनवरी, 2019 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में) 1 सितम्बर, 2018 को किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि दावे/आक्षेप दांखल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों) पर 1 सितम्बर से 31 अक्तूबर, 2018 तक है। दावे/आक्षेपों का निपटारा 30 नवम्बर, 2018 तक किया जाएगा तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2019 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीएम/एसडीएम) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय में किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि 1 सितम्बर से 31 अक्तूबर, 2018 तक उपरोक्त स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप फार्म 6, 6क, 7, 8 व 8क, जो भी समुचित हो, पर दर्ज करने के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कार्यालय अवधि के दौरान अभिहित अधिकारियों/ बूथ लेबल अधिकारियों के पास उक्त फार्म उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के काल सेन्टर में निःशुल्क दूरभाष सेवा 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक लैण्डलाईन पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ममान मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेब-साईट से भी प्राप्त कर सकता है।
उपरोक्त वेब-साईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिन्हें इन्टरनेट के माध्यम से वद.सपदम फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से सम्बन्धित) भरे जा सकते है।
उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों, युवा मण्डलों एवं नागरिकों का आह्वान किया है कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 1 सितम्बर से 31 अक्तूबर, 2018 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में से कटवाने में अपना सहयोग दें।