फोटोयुक्त पहचान पत्र से ही मतदान

फोटोयुक्त पहचान पत्र से ही मतदान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाने पर ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर संबंधित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है।

मतदाता अपने ईपिक कार्ड/आधार कार्ड/पैनकार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/मनरेगा जॉब कार्ड/पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)/पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी) केन्द्र/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का सर्विस पहचान पत्र/सरकारी पहचान पत्र/सांसद/विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी, स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी)/स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से किसी एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे!

इस चरण में पूर्णत: महिला मतदानकर्मियों द्वारा संचालित (All Women Polling Station) कुल 645 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इन मतदान केन्द्रों पर पूरा मतदान दल महिला अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इस चरण में दिव्यांगजनों के आत्म-विश्वास एवं सम्मान की दृष्टि से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित (All PwD Polling Station) कुल 27 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इन मतदान केन्द्रों पर पूरा मतदान दल दिव्यांग अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा।

प्रथम चरण के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची एवं मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये वोटर गाइड का वितरण किया गया है। अवितरित फोटो वोटर स्लिप के आधार पर 1 लाख 44 हजार 831 मतदाताओं की ASD Voter सूची तैयार कर मतदान दलों को उपलब्ध कराई गई है। मतदान दिवस में प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। उनके पास वर्णाक्रमानुसार मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता यह जान सकेंगे कि उनका नाम किस क्रमांक पर है।

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