- August 11, 2021
फांसी की सजा से लेकर आजीवन कारावास
भोपाल——– मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एमपी आबकारी संशोधन बिल बिना चर्चा के पास कर दिया. इसमें नकली शराब से होने वाली मौत पर फांसी की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के ही विधेयक पास कर दिया गया. इसके अलावा 25 लाख रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है.
मध्य प्रदेश में जहरीली नकली शराब (Spurious Liquor ) पीने से हुई मौतों के बाद मचे बवाल के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन बिल बिना चर्चा के पास कर दिया गया. इसमें नकली शराब के कारोबार और उससे होने वाली मौत पर मौत की सजा और उम्र कैद का प्रावधान है.
अलग-अलग सजा का प्रावधान
इस आबकारी संशोधन बिल में प्रदेश में नकली और जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ 25 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नकली शराब पीने से होने वाली मौत के मामले में आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है. आबकारी विभाग के तैयार मसौदे में नकली शराब, जहरीली शराब और अवैध शराब के कारोबार को लेकर अलग-अलग तरह के जुर्माने का प्रावधान किया गया है..
मंत्री का बयान
प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है कि सख्त कानून बने. खुली शराब की बिक्री होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को सख्त किया जा रहा है.
कानून तो पहले से है
आबकारी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है जहरीली शराब और अवैध कारोबार को रोकने के लिए पहले से ही सख्त कानून है. उस पर अमल होना जरूरी है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर इच्छाशक्ति नहीं होने का आरोप लगाया है.