प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की बढ़ोतरी — सुप्रीम कोर्ट

प्राइवेट सेक्टर में  पेंशन की  बढ़ोतरी — सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली——– सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पेंशन में कई सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। वर्तमान में, ईपीएफओ 15,000 रुपये वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है।

जिन लोगों ने 1 सितंबर 2014 के बाद काम करना शुरू किया है वे भी फुल सैलरी पर पेंशन का लाभ ले सकेंगे।

पीएफ फंड में होगी कमी

इससे प्रोविडेंट फंड में कमी आएगी क्योंकि अब ज्यादा हिस्सा पीएफ की जगह ईपीएस वाले फंड में जाएगा, लेकिन नए नियम से पेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वह गैप भर ही जाएगा।

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