प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम)

प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम)

असंगठित क्षेत्र के 125 व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों लाभान्वित

रायपुर———- असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर जल्द से जल्द अपने पास के चॉइस सेंटर में जाकर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अपना पंजीयन करवा सकते है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष के श्रमिक ले सकते है। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए से कम है। असंगठित श्रमिक जैसे फूटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, घर में काम करने वाले, निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी और इस तरह से 125 व्यवसायो में कार्यरत श्रमिको को इस योजना में शामिल किया गया है।

चिप्स के ई डिस्ट्रिक्ट मेनेजर ने बताया कि इस योजना के तहत 55 रु. से 200 रु. तक पृथक-पृथक आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा। श्रमिक के अंशदान के बराबर की राशि भारत शासन श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगा।

योजना में शामिल श्रमिक की 60 आयु वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगा। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष के आयु के पूर्व ही योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे उस समय तक उसके खाते में जमा राशि नए ब्याज के साथ एकमुश्त वापस कर दिया जायेगा।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए लोक सेवा केंद्र कलेक्टर परिसर रायपुर(छ.ग.) में सी.एस.सी के डिस्ट्रिक्ट मेनेजर से संपर्क कर सकते है। योजना में पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।

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