- September 23, 2015
प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना : 50 हजार रूपए से दस लाख रूपए तक का ऋण
जशपुर (छतीसगढ) – प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50 हजार रूपए से दस लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। जशपुर जिला मुख्यालय में इस संबंध में 1 अक्टूबर को कैम्प लगाया जायेगा। अपर कलेक्टर श्री डी.के. सिंह ने आज समय सीमा की बैठक में इस संबंध में जानकारी देते हुए संबंधित विभागों एवं बैंको को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जशपुर नगर के वरिष्ठ कम्यूनिटी हॉल में मुद्रा बैंक के संबंध में शिविर लगेगा।
बैठक में बताया कि मुद्रा बैंक के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता से ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को आर्थिक सहायता देकर मुख्यधारा में शामिल करना है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत तीन तरह के कर्ज दिए जाएंगे- शिशु, किशोर और तरूण। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो उसे शिशु कैटेगरी में लोन दिया जाएगा। यह लोन कव्हर 50 हजार रूपए से अधिक नहीं होगा। इसी तरह किशोर कैटेगरी के अंतर्गत पचास हजार से पांच लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा, वहीं तरूण कैटेगरी में पांच से दस लाख रूपए तक के ऋण प्रदान किए जा सकेंगे।
उक्त योजना में उन इकाइयों की मदद की जाएगी, जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियों, तिपहिया वाहनों, ई-रिक्शा, सवारी कार, टैक्सी आदि परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीदी की जा सकेगी। इसके अलावा सेलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेजियम, सिलाई दुकान, ड्राई क्लिनिंग, सायकल एवं मोटरसायकल मरम्मत दुकान, डीटीपी एवं फोटोकॉपी सुविधाएं, दवा दुकान, कुरियर एजेंसी आदि के लिए ऋण सहायता प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत लिया जा सकेगा।
इसके अलावा पापड़-अचार बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टॉल एवं दिन-प्रतिदिन की कैटरिंग/कैंटीन सेवाएं, कोल्ड चेन, गाड़ियां, शीत गृह, बर्फ बनाने वाली इकाइयां, आइसक्रीम बनाने की इकाइयां, बिस्किट, ब्रेड तथा बन बनाने की इकाइयां आदि की स्थापना के लिए लोन दिए जाएंगे। साथ ही हाथकरघा, विद्युत करघा, चिकनकारी, जरी तथा जरदोजी कार्य, परंपरागत एम्ब्रायडरी एवं हाथ के काम, पारंपरिक रंगरेजी तथा मुद्रण, कपड़ों की डिजाइन, बुनाई, सूत कताई, कम्प्यूटीकृत एम्ब्रायडरी, स्टिचिंग, नॉन गारमेंट वस्त्र उत्पाद आदि के सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें पचास हजार रूपए तक, पचास हजार से पांच लाख तक तथा पांच लाख से दस लाख रूपए तक बेहद कम कागजी कार्रवाई पर फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। लोनधारी को एटीएम कार्ड की तरह बैंक से लोन कार्ड मिलेगा, जिसमें लोन की सीमा तय होगी। कार्ड से लोनधारी जितना पैसा निकालेगा उसे उतनी राशि पर ब्याज लगेगा।