• January 13, 2015

प्रथम चरण के लिए 15 जनवरी : मतदान दल रवानगी

प्रथम चरण के लिए 15 जनवरी : मतदान दल रवानगी

जयपुर- पंचायत चुनाव 2015 के अन्तर्गत तीन चरणों में होने वाले मतदान के लिए नियुक्त मतदान दलों के रवानगी स्थल भवानी निकेतन सी.सै. स्कूल, सीकर रोड़, जयपुर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारियों एवं सह प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल के अनुसार अति. जिला मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण श्री पुखराज सेन  अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर तृतीय श्री जसवंत सिंह एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ श्री कैलाश चन्द्र यादव को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार श्री ओ.पी. जांगिड उपायुक्त जोन 6 जेडीए, श्री मुकेश कुमार मीणा आयुक्त विद्याधरनगर जोन नगर निगम एवं श्री सतीश चन्द गुप्ता, डीआरए संभागीय आयुक्त कार्यालय जयपुर को सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

तीन चरणों में होने वाले मतदान के लिए नियुक्त मतदान दलों को प्रथम चरण के लिए 15 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 21 जनवरी एवं तृतीय चरण के लिए 29 जनवरी को भवानी निकेतन सी.सै. स्कूल सीकर रोड जयपुर से रवाना किया जायेगा। उन्होंने बताया कि रवानगी स्थल पर आवश्यक चिकित्सा सुविधायें-जीवन रक्षक उपकरण, समुचित आवश्यक औषधियों, पर्याप्त एम्बुलेन्स एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध रखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम को निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उन्होंंने नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक को मतदान दल रवानगी के दौरान आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था यथा फायर ब्रिगेड, अग्निशमन यंत्र, टार्च, रस्सी तथा नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षित व्यक्ति आदि की समुचित व्यवस्था निर्धारित तिथि से पूर्व करने के निर्देश दिए हैंं।

मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल ने पंचायत आम चुनाव 2015 में मतदान के लिए निर्धारित सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार फर्नीचर, विद्युत, पेयजल आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश प्रदान किये हैं।

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पंचायत आम चुनाव के लिए स्थापित सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत एवं पेयजल, फर्नीचर की उपलब्धता जांच कर समुचित आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं संबंधित विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाए।

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