• November 23, 2018

प्रत्याशी शुक्रवार अपराह्न तीन बजे तक कर सकेंगे विज्ञापन साइट्स के लिए आवेदन

प्रत्याशी शुक्रवार अपराह्न तीन बजे तक कर सकेंगे विज्ञापन साइट्स के लिए आवेदन

जयपुर——- जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने कहा है कि चुनाव मे हिस्सा ले रहे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी चिन्हित विज्ञापन स्थलों के उपयोग के लिए शुक्रवार, 23 नवम्बर को अपराह्न 3 बजे तक एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अपनी इच्छित साइट के अनुसार आवेदन करें। एक साइट पर एक से अधिक आवेदन आने पर निर्णय लॉटरी से किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों श्री विजय कुमार जंजुआ, श्री हिमॉशुज्योति चौधरी, डॉ. माधवी खोडे चवरे और सुश्री मुक्ता आर्य की उपस्थिति में गुरूवार को जिला कलक्टे्रट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव व्यय, प्रचार-प्रसार एवं चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दे रहे थे।

श्री महाजन ने कहा कि नगर निगम की 750, जीसीटीएल की 150 एवं मेट्रो की 777 साइट सहित कुल उपलब्ध 1677 साइट्स को अभ्यर्थी विज्ञापन के लिए उपयोग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शित विज्ञापन का खर्च सम्बन्धित अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।

श्री महाजन ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी विधानसभा चुनाव मेें 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभा, रैली, प्रचार-प्रसार, वाहन सहित अन्य अधिकृत सूची मेें उल्लेखित विषयों के ऊपर होने वाला व्यय प्रत्याशी के खाते में दर्ज होगा। प्रत्याशी इसे खोले गए रजिस्टर में रोजाना उल्लेखित करते हुए इन पर हुए व्यय के बारे में जानकारी संधारित करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से निर्धारित टीम द्वारा इस लेखे-जोखे की शेडो रजिस्टर के माध्यम से जांच-परख कर संधारित व्यय का उल्लेख किया जाएगा। दोनों रजिस्टर में अन्तर होने पर सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्धारित प्रकिया से नोटिस के माध्यम से संसूचित कर कार्यवाही जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के स्तर से संधारित हो रहे रजिस्टर को बिल बाउचर सहित चुनाव परिणाम की घोषणा से तीस दिन की अवधि में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराना होगा।

श्री महाजन ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा अलग से एक पृथक बैंक अकाउण्ट संधारित किया जाएगा, जिसका उल्लेख उनके नामांकन के दौरान किया गया है। यदि राशि खर्च करनी है या चन्दे अथवा किसी अन्य माध्यम से राशि जमा होनी है, वह भी इसी बैंक खाते से खर्च अथवा जमा होगी।

प्रत्याशी द्वारा दस हजार से ज्यादा का लेन-देन क्रॉस चैक के माध्यम से होगा। पूर्व में यह राशि 20 हजार रुपए थी, जिसे अब घटाकर नकद रुप में लेन-देन को 10 हजार रुपए तक सीमित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में राजनैतिक दल या किसी तृतीय पक्ष ने कैम्पेन के लिए राशि व्यय की है तो वह सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते में जोड़ी जाएगी। प्रत्याशी के वाहन के खर्च में ड्राइवर एवं फ्यूल का खर्च भी जोड़ा जाएगा। पार्टी के बैनर में टोपी, मफलर एवं फ्लैग पार्टी के खर्च में दर्ज होंगे, जबकि उक्त में यदि प्रत्याशी का फोटो शामिल होगा तो खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।

श्री महाजन ने कहा कि ईवीएम की कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी का राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रथम रेण्डमाइजेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर के तीन स्थलों पर ईवीएम रखी गई हैं। इंजीनियर्स की उपलब्धता के आधार पर 25 नवम्बर से ईवीएम पर सिम्बल लैण्डिंग की कार्यवाही प्रत्याशियों या उनके द्वारा अधिकृृत एजेंट्स की उपस्थिति में की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जयपुर शहर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आमेर एवं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 बैलट यूनिट लगाई जाएंगी। आमेर में एक तथा किशनपोल में अधिक प्रत्याशी होने के कारण तीन बैलट यूनिट्स लगाई जाएंगी।

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