- October 3, 2024
प्रतिबंधित “चीनी लहसुन” अभी भी बाजार में कैसे उपलब्ध है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को तलब किया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रतिबंधित “चीनी लहसुन” अभी भी बाजार में कैसे उपलब्ध है।
न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक तंत्र के बारे में भी पूछा है और क्या प्रवेश के स्रोत का पता लगाने के लिए कोई ऐसा अभ्यास किया गया है और सरकार इसे कैसे रोकने का प्रस्ताव करती है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि देश में “चीनी लहसुन” अपने हानिकारक प्रभावों के कारण प्रतिबंधित है। न्यायालय को बताया गया कि प्रतिबंध के बावजूद, ऐसा लहसुन लखनऊ सहित पूरे देश में आसानी से उपलब्ध है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय की कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों के समक्ष लगभग आधा किलो “चीनी लहसुन” और सामान्य लहसुन भी पेश किया था।