प्रकृति का अंधाधुंध शोषण विनाश संभव

प्रकृति का अंधाधुंध शोषण  विनाश संभव

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रकृति का अंधाधुंध शोषण रोका नहीं गया तो विनाश संभव है। विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। श्री चौहान ने कहा कि मानवता के प्रति भोपाल गैस त्रासदी जैसा अपराध दुनिया में फिर कहीं नहीं हो, इसका संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी और शहर को तीन दिसंबर 1984 का भोपाल फिर नहीं बनने देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ बरकतउल्ला भवन (सेंट्रल लायब्रेरी) में भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन जरूरी है। विकास के स्वार्थ से वशीभूत होकर प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से त्रासदी होती है। विकास की अंधी दौड़ में हमें सुरक्षा को नहीं भूलना चाहिये। उन्होंने कहा कि बुरे कार्य के बुरे परिणाम भी होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दुनिया इस विषय में जरूर सोचेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें भोपाल गैस त्रासदी जैसी दु:खद घटना देखने को मिले। गैस प्रभावितों के बेहतर इलाज और पुनर्वास का दायित्व सरकार और समाज का है।

श्रद्धांजलि सभा में सनातन, इस्लाम, सिक्ख, ईसाई जैन, बौद्ध तथा बोहरा धर्म के धर्माचार्यों द्वारा पाठ किया गया। गैस त्रासदी में दिवंगतों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगर निगम सभापति श्री सुरजीत सिंह चौहान, श्री रमेश शर्मा ‘गुट्टू भैय्या’, वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Related post

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…
यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

यू पीआई के माध्यम से लेनदेन दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स…
पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार  : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च न्यायालय

पुलिस और अभियोजन पक्ष को फटकार : “उचित तरीके से दिमाग का इस्तेमाल” नहीं किया-गुजरात उच्च…

गुजरात उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के आठ साल बाद…

Leave a Reply