पेट्रोल पंप मालिकों को ईधन का सुरक्षित स्टाक रखने के निर्देश

पेट्रोल पंप मालिकों को ईधन का सुरक्षित स्टाक रखने के निर्देश

बलौदाबाजार——– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी.पाठक ने विधानसभा चुनाव में ईधन की अतिरिक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को डीजल एवं पेट्रोल के सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका-10 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए है।

आदेश के अनुसार नगर पालिका बलौदा बाजार एवं भाटापारा में स्थित पंप में डीजल 3000 लीटर एवं पेट्रोल 1500 लीटर, नगर पंचायतों में स्थित पंप मे डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंप में डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 500 लीटर शामिल है।

सुरक्षित स्टाक के इस डीजल एवं पेट्रोल का वितरण जरूरत के मुताबिक खाद्य अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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