पेट्रोल पंप मालिकों को ईधन का सुरक्षित स्टाक रखने के निर्देश

पेट्रोल पंप मालिकों को ईधन का सुरक्षित स्टाक रखने के निर्देश

बलौदाबाजार——– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी.पाठक ने विधानसभा चुनाव में ईधन की अतिरिक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को डीजल एवं पेट्रोल के सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका-10 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए है।

आदेश के अनुसार नगर पालिका बलौदा बाजार एवं भाटापारा में स्थित पंप में डीजल 3000 लीटर एवं पेट्रोल 1500 लीटर, नगर पंचायतों में स्थित पंप मे डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंप में डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 500 लीटर शामिल है।

सुरक्षित स्टाक के इस डीजल एवं पेट्रोल का वितरण जरूरत के मुताबिक खाद्य अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Related post

माँ  बिंदेश्वरी पापड़ —–“जीरा पापड़”

माँ बिंदेश्वरी पापड़ —–“जीरा पापड़”

300 रूपये किलो और मशीनी स्क्रैप पापड़ 200 रूपये किलो।  कच्चा पैक  कम से कम 1 किलो…
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में खाद्य प्रणालियों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में खाद्य प्रणालियों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक

Bulletin of the Atomic Scientists—————-जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग…
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “अत्यधिक” ऋण देने पर रोक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “अत्यधिक” ऋण देने पर रोक

मुंबई (रायटर) – केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में भारतीय बैंकों…

Leave a Reply