- January 7, 2016
पूर्व मतदाता फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे – चुनाव आयुक्त श्री राजीव शर्मा
चंडीगढ़ – हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव शर्मा ने कहा है कि विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों के लिये जारी मतदाता फोटो पहचान पत्रों और पंचायत मतदाता सूची में फोटो पहचान पत्र पर उल्लेखित संख्या वाले पहचान पत्र 10,17 व 24 जनवरी, 2016 को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के पांचवें आम चुनावों के दौरान मतदान के समय मान्य होंगे।
इस संबंध में श्री शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी मतदाता को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है और उसका नाम पंचायत मतदाता सूची में शामिल है तो वह ड्राइविंग लाइसैंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या किसी अन्य पब्लिक लि० कम्पनी द्वारा जारी किये गए सेवा पहचान पत्र, किसी अनुसूचित बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता सेनानी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नि:शक्त प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसैंस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्टर्ड डीड इत्यादि, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड या पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि लायक मतदाताओं की पहचान सिद्ध करने वाला इसी प्रकार का फोटोयुक्त अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान सिद्ध कर मतदान में भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के पास उक्त वर्णित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, उन्हें मतदान की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अन्य मतदान अधिकारी की संतुष्टि लायक अपनी पहचान सिद्ध करने में सक्षम होंगे।