• September 20, 2016

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु —पांच लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु —पांच लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता

छत्तीसगढ ———- राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा जिले में 17 सितम्बर को एक प्रकरण में एक नागरिक की कथित रूप से पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतक श्री सतीश नोरगे पिता श्री राजाराम नोरगे के परिवार को आज पांच लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कल मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिवार को एक लाख रूपए की मदद का ऐलान किया था। जिला प्रशासन द्वारा तात्कालिक राहत के रूप में 25 हजार रूपए की सहायता राशि मृतक के परिवार को दी जा चुकी है।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय ने आज शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सहायता राशि तत्काल प्रभावित परिवार को पहुंचाई जा रही है।

यह राशि भी मृतक की पत्नी और दो नाबालिग पुत्रों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतक की पत्नी श्रीमती उषा नोरगे को परिवार के पालन-पोषण के लिए नौकरी देने की भी कार्रवाई की जा रही है। मृतक के दोनो नाबालिग बच्चों को राज्य शासन द्वारा छात्रावास में रखकर उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस घटना के सभी तथ्यों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। न्यायिक जांच आयोग के गठन की अधिसूचना भी आज शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी कर दी गई। एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री इंदर सिंह उबोवेजा की अध्यक्षता में किया गया है।

आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट दी जाएगी। चूंकि मृतक श्री नोरगे अनुसूचित जाति वर्ग के थे, इसलिए इस प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर भी दर्ज किया गया है। यह सूचना भी जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक से मिली है।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मृत्यु के कारणों को स्थापित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 176 1 (।) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। पामगढ़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी श्री सतीश खाखा यह जांच कर रहे हैं। मृतक के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कल 18 सितम्बर को इन्हीं के समक्ष हुआ था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चंापा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित थानों में आईपीसी की धारा 302 एवं धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

एफआईआर में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे हैं श्री जितेन्द्र राजपूत, उप निरीक्षक, श्री सुनील धु्रव और श्री दिलहरण मिरी (दोनों आरक्षक) तथा श्री राजेश कुमार, नगर सैनिक, थाना मुलमुला जिला-जांजगीर-चांपा एवं अन्य।

जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थाना प्रभारी, उप निरीक्षक (मुलमुला) श्री जितेन्द्र राजपूत और दो आरक्षकों-सुनील धु्रव तथा दिलहरण मिरी को निलम्बित किया जा चुका है। चूंकि मृतक के साथ नरियरा के विद्युत सब स्टेशन में मारपीट की शिकायत मिली है। इसलिए राज्य सरकार ने इस विद्युत सब स्टेशन के सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया है।

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