पुत्री के साथ छेड़खानी : पिता को जेल

पुत्री के साथ छेड़खानी : पिता को जेल

सीधी———– पिता का घर किसी पुत्री के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है एवं पिता पुत्री का रक्षक होता है परंतु इस प्रकरण में अभियुक्त पिता द्वारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर घिनौना कुकृत्य किया गया जो कि अपराध होने के साथ-साथ सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी निंदनीय है |

जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्याेयाधीश योगराज उपाध्याय थाना कोतवाली के अपराध क्र. 602/18 धारा 354, 294, 323, 506 भादवि एवं पाक्सो‍ अधिनियम की धारा 7/8 में अवयस्क के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायालय में अभियुक्त राजकरण प्रजापति द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पीडि़ता का पिता था एवं अपनी बच्ची के साथ ऐसी वारदात की थी।

शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा ने अपने तर्क रखे जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर अभियुक्त पिता को जेल भेजने का आदेश दिया।

विजय सिंह
स्वतंत्र पत्रकार
19, अर्जुन नगर सीधी

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