- August 6, 2015
पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994:राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चार प्रकरणों की सुनवाई
जयपुर -अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक एनएचएम श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रात: बजे स्वास्थ्य भवन में राज्य सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित कर सोनोग्राफी केन्द्रों के चार प्रकरणों पर सुनवाई की गयी।
समिति ने अलवर के थरेजा नर्सिंग होम, सीकर के शुभम् डायग्नोस्टिक सेंटर, बहरोड़ के श्रीमती भगवानी देवी मेमोरियल अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं भूमिका हॉस्पीटल सीकर पर राज्यस्तरीय मॉनाटरिंग टीम द्वार किये गये निरीक्षण के दौरान पायी कमियों एवं अनियमितताओं के बारे में विस्तार से विचार किया। उन्होंने बताया कि समिति ने संबंधित सोनोग्राफी संचालकों एवं चिकित्सकों से सुनवाई कर संबंधी जानकरियां ली।
मिशन निदेशक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरणों में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रेकर बंद होने, संस्थान पंजीकरण की प्रति केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं होने, फार्म ‘एफ’ का प्रारूप पुराना उपयोग में लेने, संस्थान का नाम हिंदी-अंग्रेजी में प्रदर्शित नहीं होने, बिना सूचना सेंटर बंद करने, पोर्टेबल मशीनों का उपयोग करने एवं सोनोग्राफी रजिस्टर में अनियमितता बरतने के मामलों पर राज्य सलाहकार समिति ने चर्चा की।
श्री जैन ने बताया कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट की गंभीरतापूर्वक पालना की जा रही है एवं राज्य, जिला एव उपखण्ड स्तर पर निरीक्षण दलों द्वारा सोनोग्राफी सेन्टरों की आकस्मिक मॉनिटरिंग व डिकॉय ऑपरेशन की गतिविधियां की जा रही हैं।
बैठक में राज्य सलाहकार समिति की सदस्य डॉ. मीना आसोपा, डॉ. मीता सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता) एवं श्रीमती राखी बधवार (प्रतिनिधि, गैर सामाजिक संगठन, सी.एफ.ए.आर.), श्री बृज किशोर गुप्ता, विभागाध्यक्ष (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, एसएमएस अस्पताल), विभागाध्यक्ष (पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी, एसएमएस अस्पताल), उप विधि परामर्शी, जनसम्पर्क अधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
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