- March 6, 2019
पारिवारिक कार्यक्रम में अस्थायी आधार पर या फरलो पर 48 घंटे की अवधि के लिए कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों छोडे जायेगें
चण्डीगढ़———- – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कट्टर कैदियों के अलावा अन्य कैदियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हरियाणा सदाचारी कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
संशोधन के अनुसार, कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा तय की जाने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत, उसके पौत्र-पौत्री या सहोदर के विवाह में शामिल होने या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा ससुर, दादी सास, सहोदर, बच्चे या पोता-पोती के मृत्यु अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए अस्थायी आधार पर या फरलो पर छोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, एक कट्टर कैदी के अलावा अन्य अपराधी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत 96 घंटे और बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 72 घंटे के लिए अस्थायी आधार पर छोड़ा जाएगा जिसका संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
वह 24 घंटे के भीतर इस प्रकार रिहाई किए जा रहे बंदी के पूर्ण ब्यौरो सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा। इससे पूर्व, अधिनियम में उप-धारा 5 ए में कट्टर कैदियों के अलावा अन्य सजायाफ्ता कैदियों के लिए इस तरह का प्रावधान उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, अब इस विसंगति को दूर करने के लिए उपधारा 5बी को सम्मिलित करके अधिनियम में संशोधन किया गया है।