- June 24, 2016
पदक विजेताओं को भूखण्ड आवंटित
जयपुर ———- राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 50 प्रतिशत दर पर पदक विजेताओं को अधिकतम 220 वर्गमीटर में ही भूखण्ड आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया है। आदेश के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल का भूखण्ड सृजित नहीं होने अथवा योजना में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड के आवंटन का प्रस्ताव तभी मान्य होगा जब वह मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल से अधिकतम 15 प्रतिशत से अधिक न हो।
पदक विजताओं को आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में मूल भूखण्ड के 10 प्रतिशत तक बढ़े हुए क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर एवं शेष 5 प्रतिशत तक भूखण्ड के बढ़े हुए क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर से दोगुनी दर लेकर भूखण्ड आवंटित किया जा सकेगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक बढ़े हुए क्षेत्र के भूखण्ड पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्राधिकरणों, न्यासों एवं नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रस्ताव भेजते समय इसके कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए।