• June 16, 2024

पत्रकार पर अपशब्दों का आरोप लगाने वाली सामग्री हटाने का निर्देश

पत्रकार पर अपशब्दों का आरोप लगाने वाली सामग्री हटाने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार पर अपशब्दों का आरोप लगाने वाली सामग्री हटाने का निर्देश दिया.

न्यायालय का यह निर्देश शर्मा द्वारा कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद आया, जिन्होंने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

शर्मा ने प्रतिवादियों को उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने से रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, जिन X पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया है, उन्हें प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जो वीडियो वर्तमान में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उन्हें Google India Pvt Ltd द्वारा निजी बनाया जाना चाहिए।

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