- October 25, 2017
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां
बहादुरगढ (गौरव शर्मा) —————शिकायतकर्ता रविंद्र सैनी :- 10 जुलाई 2017 को माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा को 3 महीने में सभी सुविधाएं देने के लिए ऑर्डर किया था परन्तु 25 अक्टूबर 2017 तक हुड्डा विभाग ने कोई सुविधा नहीं दी गई
शिकायतकर्ता रविंद्र सैनी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने CWP NO. 4943/2017 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें हुड्डा विभाग को 3 महीने के अंदर मुझे सीवर,पानी व सड़क आदि की सुविधा देने को कहा था। परन्तु 3 महीने बीत जाने के बाद भी हुड्डा विभाग ने मुझे कोई सुविधा नहीं दी है।
रविंद्र सैनी ने कहा कि उन्होने 31 मार्च 2017 को सम्पदा अधिकारी को लिखित निवेदन किया था। जिसमें 12 अप्रैल 2017 को प्रशासक महोदय रोहतक को भी लिखित शिकायत दी गयी थी।
सीएम मनोहर लाल खटटर से पहले भी सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ इसीलिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
रविंद्र सैनी ने बताया कि न्यायालय द्वारा मेरे हक में फैंसला सुनाया गया। परन्तु सम्पदा अधिकारी बहादुरगढ़ व प्रशासक हुड्डा रोहतक ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत को किसी उच्च अधिकारी से हल करवाया जाये व दोषी अधिकारियो पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।