• December 25, 2014

पंचायत चुनाव-2015 जिले में निषेधाज्ञा -जिला मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण कुणाल

पंचायत चुनाव-2015  जिले में निषेधाज्ञा -जिला मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण कुणाल

जयपुर – जिला मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण कुणाल ने एक आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा बुधवार को पंचायत चुनाव-2015 घोषित किये जाने के तहत 24 दिसम्बर 2014 की सांय 5 बजे से 10 फरवरी 2015 की प्रात: 8 बजे तक जयपुर महानगर क्षेत्र के अलावा जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू की है।

इस आदेश के अनुसार उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्ने अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बदूंक, एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकु, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, घारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चल सकेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग कर सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही दी जा सकेगी।

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

इस आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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