• November 1, 2014

पंचायती राज चुनाव-2015 : मतदान दल गठन के लिए आयोग ने दिए दिशा-निर्देश

पंचायती राज चुनाव-2015 :  मतदान दल गठन के लिए आयोग ने दिए दिशा-निर्देश

जयपुर -पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2014 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान दलों के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्री सत्यप्रकाश बसवाला ने बताया कि नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत समिति एवं उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक रिटर्निग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने होंगे। प्रत्येक पंचायत वृत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने के लिए भी उन्हें अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी एक मतदान अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर की अनुपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

श्री बसवाला ने बताया कि प्रत्येक पंचायत वृत के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा और प्रत्येक मतदान बूथ के लिए 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे। जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 25 या इससे अधिक है, उनके लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों में से किसी एक को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा। मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा। मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहां तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए। राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाइजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

श्री बसवाल ने मतदान दलों के गठन से पहले अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियां तैयार करने, रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण देने, मतदान दलों में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद के स्तर के अनुरूप करने एवं मतदान केंद्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुनर्मतदान के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश में जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी कहा है कि मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी हो जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र/बूथ आता हो या उस पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान समय में वह पदस्थ हो। पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में 3 मंत्रालयिक स्तर के तथा 1 सहायक कर्मचारी नियुक्त किए जा सकेंगे।

केंद्र सरकार और उसके अधीनस्थ कार्मिकों की नहीं लगेगी डयूटी

राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री अशोक जैन ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक, किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्घ कार्मिक, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक, शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिक यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकेंगे।

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