- January 2, 2015
पंचायती राज आम चुनाव 2015 : प्रथम चरण की अधिसूचना
चूरू (राज) – जग मोहन ठाकन मो० – 07665261963
चूरू, 2 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव 2015 के पहले चरण की प्रक्रिया शनिवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। शनिवार 3 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले चरण के पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच-सरपंच के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक सूचना जारी होने के साथ ही प्रथम चरण के जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए नाम-निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 6 जनवरी तक नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सवेरे 11 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय रहेगा। 7 जनवरी को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।
8 जनवरी को सवेरे 9.30 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन दोपहर तीन बजे बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा तथा चुनाव लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इन पदों के लिए मतदान 16 जनवरी को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
पहले चरण के पंच-सरपंच चुनाव की लोकसूचना 3 जनवरी को जारी होने के बाद इन पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी को होगी। सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक नाम-निर्देशन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी दिन सवेरे 11.30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 3 बजे बाद पंच व सरपंच चुनाव लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। पंच व सरपंच पदो के लिए 18 जनवरी को सवेरे 8 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद पंचायत मु यालय पर ही मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव 19 जनवरी को होगा।
दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 9 जनवरी को जारी किए जाने के बाद जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 12 जनवरी तक नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 13 जनवरी को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा 14 जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा एवं चुनाव लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 22 जनवरी को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा।
दूसरे चरण में पंच व सरपंच पद के लिए 23 जनवरी को नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी दिन नामांकनों की संवीक्षा व नाम वापसी के बाद चुनाव लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मतदान 24 जनवरी को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। 25 जनवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा।
पंचायती राज आम चुनाव के तीसरे चरण में 17 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के 20 जनवरी तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 21 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी व 22 जनवरी को नाम वापसी के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अ यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान 30 जनवरी को सवेरे 8 बजे से पांच बजे तक होगा।
तीसरे चरण में पंच व सरपंच पद के लिए 31 जनवरी को नामांकन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी दिन नामांकनों की संवीक्षा, नाम वापसी के बाद चुनाव लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। 1 फरवरी को मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। दो फरवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा।
पुनर्मतदान व स्थगित मतदान के लिए आवश्यक होने 4 फरवरी को मतदान होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 5 फरवरी को जिला मु यालय पर सवेरे 8 बजे शुरू होगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान पद के लिए 7 फरवरी को बैठक होगी तथा उप जिला प्रमुख व उप प्रधान पद के लिए 8 फरवरी होगी।
शपथ पत्र को लेकर दिशा-निर्देश
पंचायती राज चुनाव अंतर्गत पंच व सरपंच के चुनाव में अ यर्थियों द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले उपाबंध-एक के संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि इसे तस्दीक कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ना ही इसे 10 रुपए के स्टांप पर पेश करने की आवश्यकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव में अ यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला उपाबंध-दो, दस रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर किसी नोटेरी पब्लिक या किसी शपथ आयुक्त या किसी प्रथम श्रेणी वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा स यक रूप से सत्यापित होगा।
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए दसवीं उत्तीर्ण होना जरूरी
राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 के मुताबिक पंचायती राज आम चुनाव मेंं विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संंबंधी निर्देश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अर्चना सिंह ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायती समिति सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी अनुसूचित क्षेेत्र में सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 5वीं तथा अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रमाण के लिए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के उ मीदवारों से बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंकतालिका तथा सरपंच पद के उ मीदवारों से विद्यालय से जारी अंकतालिका या टीसी को प्रमाण पत्र के तौर पर लिया जा सकेगा।