- January 7, 2016
पंचायती आम चुनाव : 51.9 % उम्मीदवारों का सर्वसम्मति चुनाव :- राज्य चुनाव आयोग
चण्डीगढ़ – हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के पांचवें आम चुनाव के प्रथम चरण में 51.9 प्रतिशत उम्मीदवारों का सर्वसम्मति से चुना जाना वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 में किए गए संशोधन को सही ठहराता है।
आज यहां जारी एक व्यक्तव्य में श्री धनखड़ ने कहा कि 10 जनवरी, 2016 को प्रथम चरण के 30468 वार्डों में हो रहे चुनाव में 15825 उम्मीदवारों का चयन सर्वसम्मति से कर लोगों ने पंचायती चुनावों को एक भाईचारे के चुनाव के रूप में मान्यता दी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की पहली बार पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता जैसी नई शर्तों को अनिवार्य करने की पहल का भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराए जाने और इसे पूरे देश में अपनाए जाने की आवश्यकता बताए जाने के बाद हरियाणा देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बना है।
श्री धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार के साहसिक फैसले के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंंत्री व अन्य नेता बधाइयां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मीडिया व सोशल मीडिया में यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा कई समाचार पत्रों ने तो हरियाणा सरकार के फैसले पर सर्वोच्चय न्यायालय की मोहर लगने के बाद सम्पादकीय भी लिखे हैं।
उन्होंने कहा कि 10,17 व 24 जनवरी,2016 को तीन चरणों में आयोजित हो रहे पंचायती राज संस्थानों के लिए भरे जा रहे नामांकन पत्रों में चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है और वे साफ छवि वाले लोगों के साथ चुनाव अभियान में जुडक़र स्वयं को गौरवान्ति महसूस कर रहे हैं।
पंचायती राज संस्थानों में पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधियों के चुने जाने से विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ढेर सारी योजनाएं पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से निचले स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं। पंचायती स्तर पर 29 सेवाएं सीधे रूप से पंचों-सरपंचों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।