• November 8, 2014

न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाये – न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाये – न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

जयपुर –  राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी ने न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम बहस में विचाराधीन प्रकरणों को तीन माह के भीतर निस्तारित किया जाये।

न्यायाधीश श्री माहेश्वरी शुक्रवार को सिरोही जिले के आबूरोड एवं माउंट आबू के न्यायालयों के निरीक्षण दौरे पर थे। उन्होंने एडीजे एवं एसीजेएम कैम्प कोर्ट, सिविल न्यायाधीश आबूरोड तथा माउंट आबू में अतिरिक्त सीजेएम न्यायालय का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने कहा कि एमएसीटी के ऐसे प्रकरण जो अंतिम बहस में है और वर्ष 2011 से विचाराधीन हैं उन्हें एक माह में निस्तारित किया जाये। कब्जा, कुर्की वारंट एवं वसूली राशि वारंट के प्रकरण दो माह में निस्तारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से पेशी नहीं बदलने पर जोर देते हुए न्यायिक अधिकारियों एवं कार्मिकों को अपने उत्तदायित्व का संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिये।

उन्होंने निर्देश दिये कि जिस दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाये उसी दिन या उसके दूसरे दिन संबंधित को उसकी नकल देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

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