• August 1, 2015

निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

जयपुर – राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश की 129 नगर पालिकाओं तथा 2 ग्राम पंचायतों (जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी एवं जालोर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाडा) के आम चुनाव एवं 3 नगर निकायों के 3 वार्डों के उप चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिये हैं।
आदेश के अनुसार मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगरपालिका/निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी। मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगर पालिका/निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग न करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लाल बत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
इसी प्रकार मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगर पालिका/निर्वाचन क्षेत्र में रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएं। मंत्रीगण चुनाव से संबंधित नगर पालिका/निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारी, मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

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