• January 28, 2015

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास

प्रतापगढ़/28.01.2015-  जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन.चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अभियुक्त अम्बालाल पिता नाकूराम को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं छः हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी में बताया कि दिनांक 09.08.2012 को मोहन पिता मंगला मीणा निवासी राणा की हरवर ने थाना पीपलखूॅट पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी की उसकी नाबालिग पुत्री जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा में पढ़ती थी। जब वह स्कूल से आकर सामान लेने गई तो वहां से उसे अभियुक्त अम्बालाल  अगवा कर ले गया।

उस पर थाना पीपलखूॅट द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान किया गया एवं पीड़िता को दस्तीयाब कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराये गये। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में धारा 363, 366, 376 भा0द0सं0 में चालान पेश किया गया। न्यायालय में अन्वेषण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह एवं ग्यारह दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये गये।

दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने धारा 363 में 05 वर्ष व दो हजार रूपये अर्थदण्ड,  धारा 366 में 05 वर्ष व दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 में सात वर्ष कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

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