- January 4, 2015
नगरीय निकाय आम चुनाव: मतगणना दिवस 4 जनवरी
छत्तीसगढ- नगरीय निकाय आम चुनाव के मतों की गिनती कल चार जनवरी को संबंधित नगरीय निकायो के मुख्यालयों में होगी। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने शांति व्यवस्था बनाये रखने और मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए चार जनवरी को प्रदेशभर में विजय जुलूस और धन्यवाद ज्ञापन रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैैं।
उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों का आम चुनाव इस बार दो चरणों में सम्पन्न हुआ। प्रथम चरण में प्रदेश की 51 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 29 दिसम्बर को वोट डाले गए। दूसरे चरण में 103 नगरीय निकायों के प्रतिनिधि चुनने के लिए 31 दिसम्बर को मतदान कराया गया। दोनों चरणों की मतगणना रविवार चार जनवरी को होगी।
परिपत्र में कहा गया है कि नगर पालिकाओं अर्थात् नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के आम/उप चुनाव 2014-15 के लिए चार जनवरी को मतगणना होनी है। मतगणना कार्य के लिए राजस्व अधिकारियों जैसे अपर कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारियों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ-साथ मतगणना से संबंधित अन्य कार्यों का दायित्व सौंपा गया हैं। ये राजस्व अधिकारी पदेन कार्यपालिक दण्डाधिकारी के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं तथा उन पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी भी होती है।
आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि मतगणना के पश्चात नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचित अभ्यर्थियों और चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विजय जुलुस/धन्यवाद ज्ञापन रैलियां निकाली जाती है, तो इन राजस्व अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारियों के दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा एवं पुलिस बल को भी तैनात करना होगा। इससे मतगणना कार्य प्रभावित होने की पूरी संभावना है।
परिपत्र में कहा गया है कि मतगणना कार्य सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो इसलिए आयोग चाहता है कि मतगणना दिवस 4 जनवरी को नगर पालिका निर्वाचन में महापौर अथवा अध्यक्ष तथा पार्षद पद के लिए कोई भी निर्वाचित उम्मीद्वारों एवं निर्वाचन भाग लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों द्वारा जुलुस अथवा धन्यवाद ज्ञापन रैलियां नहीं निकाली जाए।
परिपत्र में कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतगणना के दिन शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए आप अपने स्तर पर परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत समुचित कार्रवाई करें ताकि मतगणना दिवस 4 जनवरी को नगर पालिका निर्वाचन में महापौर अथवा अध्यक्ष तथा पार्षद पद के लिए कोई निर्वाचित उम्मीद्वार एवं निर्वाचन में भाग लेने वाले अन्य कोई अभ्यर्थियों द्वारा जुलुस या धन्यवाद ज्ञापन रैली न निकाली जाए। परिपत्र में कहा गया है कि वांछनीय होने पर दंड प्रक्रिया के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने पर भी विचार किया जा सकता है।