- March 12, 2016
नक्सल पीड़ित व्यक्तियों-परिवारों को पुनर्वास प्रदाय करने के लिए विशेष पुनर्वास कार्ययोजना
रायपुर —(सचिन) —– राज्य शासन द्वारा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों-परिवारों को पुनर्वास प्रदाय करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई हैं। इसके तहत ऐसे परिवारों को शासन द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें राहत मिल सके। गृह विभाग ने इस आशय का आदेश यहां मत्रालय (महानदी भवन) से जारी कर दिया गया है।
इस पुनर्वास कार्ययोजना के तहत नक्सल हिंसा में मृत होने पर पीड़ित परिवार के परिजनों को पांच लाख की सहायता दी जाएगी।हिंसा में हुए वे घायल जो स्थायी रूप से असमर्थ हो, उन्हें दो लाख रूपए की, गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही इन हिंसा में हुए घायलों के इलाज का सम्पूर्ण खर्च भी राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
कार्य योजना के अनुसार नक्सल हिंसा में संपति के नुकसान पर भी सहायता का प्रावधान तय किया गया है। इसमें चल संपति के नुकसान होने पर दस हजार रूपए प्रदाय की जाएगी। स्थायी संपति के अंतर्गत कच्चे मकान के नुकसान होने पर बीस हजार रूपए और पक्के मकान के नुकसान होने पर चालीस हजार रूपए प्रदाय किए जाएंगे।
इसी तरह जीविकापार्जन के साधन जैसे बैलगाड़ी, नाव इत्यादि के नुकसान होने पर बीस हजार रूपए, टेक्टर जीप इत्यादि के नुकसान होने पर दो लाख रूपए और ट्रक, रोड रोलर के नुकसान होने पर तीन लाख रूपए की मदद दी जाएगी।
इस कार्य योजना के तहत इन परिवारों के 18 वर्ष के कम उम्र के अध्ययनरत बच्चों को समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृति भी दी जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों मे से किसी एक सदस्य को जो शासकीय नौकरी की पात्रता रखता हो, उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है।
यदि पीड़ित व्यक्ति के पास जीविकोपार्जन का साधन न हो तो नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी एक स्थान पर संबधित व्यक्ति द्वारा निवेदन किए जाने पर कृषि योग्य भूमि भी दी जाएगी। आवश्यक हो तो सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं के भूमि के बदले दूसरे स्थान में दूसरी भूमि भी देना का प्रावधान तय किया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में पुर्नवास करना आवश्यक हो तो, शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की वर्तमान के योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
इन सुविधाओं के साथ ही छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के अन्तर्गत खाद्यान की सहायता प्रदान की जाएगी और इन परिवारों के सदस्यों को प्रदेश के अन्दर संचालित बसों में यात्री किराएं में पचास प्रतिशत की छुट की पात्रता भी दी जाएगी।
इन परिवारों कों मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सुविधाओं की पात्रता होगी। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाएगा और उनके उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध कराए जाने का भी प्रयास किया जाएगा।