धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण

धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में प्रमुख धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसमें विभाग के लेण्ड बेंक पर निर्माण की स्थिति में पूँजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अमरकटंक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, पन्ना, दतिया, मण्डला, मुलताई, सलकनपुर तथा मण्डलेश्वर धार्मिक-स्थल पर बजट होटल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना में निवेशकों को विभागीय भूमि के अपसेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। पूँजीगत अनुदान तथा विभागीय भूमि अपसेट मूल्य पर प्रदत्त अनुदान की अधिकतम कुल सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। निवेशकों द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण पर पूँजीगत व्यय का 20 प्रतिशत अनुदान या 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा। ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

बजट होटल के निर्माण में अनुदान की पात्रता तभी मान्य होगी जब होटल में कम से कम 25 या उससे अधिक कक्ष का निर्माण किया गया हो। इसके अलावा डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता के लिए कम से कम 50 बिस्तर उपलब्ध होना जरूरी होगा।

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