- February 6, 2019
दो वर्ष के साधारण कारावास 10,000/- रुपये अक्षरे अर्थदण्ड—पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला
प्रतापगढ़—(निखिलेश कुमार)——न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज0) के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 4424/14 रे0फौ0 राजस्थान राज्य ब ना म महावीर जैन में दिनांक 05.02.19 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त महावीर जैन पुत्र स्व0 शान्तिलाल जैन, उम्र-50 वर्ष मालिक (विक्रेता) मै0 अभिषेक किराना स्टोर,प्रतापगढ़ रोड़,पीपलखुंट,जिला-प्रतापगढ़ (राज0)जिला–प्रतापगढ़ (राज0) को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी करार दिया जाकर अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास 10,000/- रुपये अक्षरे (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दिनेश खडिया- अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अभियुक्त पर यह आरोप था कि दिनांक 04.01.11 को खाद्य निरीक्षक राजेश जांगीण ने उक्त अभियुक्त की प्रतापगढ़ रोड़, पीपलखुंट पर स्थित दुकान मै0 अभिषेक किराना स्टोर में बेचान हेतु एक स्टील की कोठी में रखे घी में मिलावट की शंका होने पर उक्त घी का नमुने लेकर उनकी जन विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच करवाई थी जिसमें उक्त घी मानक कोटी का नहीं होने से मिलावटी पाया गया। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के अपराध में दोषी माना और उपरोक्त वर्णित सजा से दण्डित किया गया है।
संपर्क—
दिनेश खाडिया
प्रोसक्युशन अधिकारी—- I
एसीजीएम —कोर्ट प्रा०