दोहरा कराधान समझौते में संशोधन: भारत और जापान के बीच कैबिनेट की स्‍वीकृति

दोहरा कराधान  समझौते में संशोधन: भारत  और जापान के बीच कैबिनेट की स्‍वीकृति
पेसूका –   प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रोटोकॉल के जरिए दोहरे कराधान को टालने और राजकोषीय चोरी रोकने के लिए वर्ष 1989 में भारत और जापान के बीच हस्‍ताक्षरित दोहरा कराधान निवारण समझौते (डीटीएसी) में संशोधन करने के लिए दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर के साथ-साथ पुष्‍टि‍किए जाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। 

इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं। इसमें इस बात का भी उल्‍लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में जापान से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें जापान के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इसी तरह जापान के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

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