दोपहर 12 बजे से रात के नौ बजे तक मदिरा

दोपहर 12 बजे  से  रात के नौ बजे तक  मदिरा

दुर्ग–(छत्तीसगढ)——— मदिरा दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी एक अप्रैल से राज्य सरकार के हाथों आ जाएगी। सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) इसका कारोबार संभालेगी।

जिला कलेक्टर श्रीमती आर.शंगीता और पुलिस अधीक्षक श्री अमरेश मिश्रा ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर दुकानों के संचालन के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आबकारी, पुलिस, स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के पहले कलेक्टर एवं एसपी ने शराब निर्माण और बॉटलिंग की कार्यप्रणाली समझने के लिए डिस्टलरी का दौरा भी किया। उन्होंने जिले के खपरी गांव (कुम्हारी) स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, एस्कार्टमेन एफएल 9 और सोना ब्रेवरेज रसमड़ा पहुंचकर डिस्टलरी का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली को बारीकी से समझी।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की नई नीति में मदिरा दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी अब कलेक्टर-एसपी के ऊपर आ गई है। उन्होंने शराब के निर्माण, बॉटलिंग से लेकर निकासी, सीलिंग आदि तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी ली। जिला आबकारी अधिकारी ने बैठक में बताया कि जिले में 61 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें संचालित होंगी।

सुप्रीम कोर्ट के गाईडलाईन के अनुसाार 41 दुकानों को राजमार्ग से पांच सौ मीटर की परिधि से बाहर किया गया है। शराब दुकानें अब पहले की तुलना में कम समय के लिए खुलेंगी।

दुकानें अब दोपहर 12 बजे खुलेंगी हो कि रात के नौ बजे तक चलेंगी। एक व्यक्ति को चार बॉटल से ज्यादा विक्रय नहीं किया जाएगां । इन दुकानों में काम करने के लिए कर्मचारी प्लेसमेन्ट के जरिए की गई है। अपर कलेक्टर श्री पीएस एल्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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