- September 10, 2020
दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनुमण्डल स्तरीय बैठक
बाढ़ ———— कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश, अधिनियम 2016 की धारा-72 अन्तर्गत अनुपालन हेतु अनुमण्डल स्तरीय समिति के कार्यों की समीक्षा करने व अगामी विधानसभा-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समाजवेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागदारी सुनिश्चित करने हेतु आज दिनांक 10 सितम्बर 2019 (गुरूवार) को पुर्वाहण 10:30 बजे से बाढ़ अनुमण्डल में बैठक का आयोजन किया गया।
राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार के अध्यक्षता में बैठक कर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के धारा 72 के अन्तर्गत बाढ़ अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन अनुश्रवण समिति का गठन किया गया।
उक्त गठित समिति पंचायत स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ हेतु कार्य एवं मदद करेगी।
आज के बैठक में मुख्य अतिथि डॉ० शिवाजी कुमार (राज्य आयुक्त नि:शक्तता,बिहार सरकार) साथ ही श्री सुमित कुमार (अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़), केंद्रीय प्रबंधक बुनियाद केन्द्र, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय शिेक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बाढ़, अंचल अधिकारी बाढ़, दिव्यांगजन समुह बाढ़, दिव्यांगज, विशेषज्ञ, सममाजसेवी आदि कोविड 19 में सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए उपस्थित थे।
बाढ़ अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन अनुश्रवण समिति के गठित समिति सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है:
(1) सुमित कुमार (अनुमण्डल पदाधिकारीद्)-अध्यक्ष, (2) डॉ० संगीता कुमारी, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र सहायक निदेशक –सदस्य सचिव,(3) श्री विजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य, (4) डॉ० विकासचन्द्र चौधरी।
अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी बाढ़ – सदस्य, (5) श्री शशिकान्त कुमार बाढ़ (अनुमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन में से चुने गये प्रतिनिधि) – सदस्य, (6) श्री अरविन्द कुमार।
अनुमण्डल स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी बाढ़ – सदस्य, (7) श्री अशोक कुमार सिंह, दिव्यांगजन प्रेक्षत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/समुहों के प्रतिनिधित्व करने हेतु चक्रानुक्रम आधारित प्रतिनिधि –सदस्य (8) श्री हरिनाराण प्रधान एवं श्री साधुशरण सिंह अध्यक्ष द्वारा मनोनित चक्रानुक्रम सामाजिक कार्यकर्ता – सदस्य, (9) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी बाढ़ – सदस्य।
मुख्य अतिथि राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ० शिवाजी कुमार ने बताये कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के धारा72 के अन्तर्गत प्रमण्डल स्तरीय दिव्यांगजन समुह का गठनकर सभी दिव्यांगजनों को कोविड 19 के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
सभी दिव्यांगजनों के समस्याओं का पंचायत स्तर, गांव स्तर, प्रखण्ड स्तर, जिला स्तर, अनुमण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर दिव्यांगजन समूह गठित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
आगामी विधान धानसभा-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समाजसेवी मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का बाढ़ अनुमण्डल स्थलीय अनुश्रवण किये।