- April 20, 2022
दिल्ली बूलडोजर :: यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
दिल्ली — चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई के लिए बैठी, वरिष्ठ वकील दुष्यन्त दवे ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए हो रही कार्रवाई का मामला उनके सामने रखा. दवे ने कहा कि जहांगीरपुरी इलाके में जहां दंगे हुए है, वहां डेमोलिशन चल रहा है. ये कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है. इस मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया. डिमोलिशन 2 बजे होना था लेकिन ये पता चलने पर कि हम इसे कोर्ट खुलते ही CJI के सामने रखने जा रहे हैं, उन्होंने 9 बजे ही कार्रवाई शुरू कर दी.
कपिल सिब्बल ने उठाया मामला
इसके बाद कपिल सिब्बल ने जमीयत उलेमा ए हिंद की मूल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कई दिन पहले दायर इस याचिका में देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई थी. इस मूल याचिका में केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात को पार्टी बनाया गया है.
सिब्बल ने CJI से कहा, उनकी याचिका देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर है. इस पर भी जल्द सुनवाई की जरूरत है. इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल (गुरुवार) सुनवाई करेगे. दुष्यंत दवे ने दोबारा चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा.
दिन में करीब 12:15 बजे एक बार फिर दुष्यन्त दवे ने चीफ जस्टिस के सामने मामला उठाया.
कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं रुका बुलडोजर
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अभी भी MCD की कार्रवाई चल रही है. एक बार जब कोर्ट का आदेश मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो चुका है, सारी दुनिया को पता चल चुका है. तब भी वहां बुलडोजर का न रुकना बहुत गलत संदेश देता है. मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं. कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां कार्रवाई न रुकना बहुत गलत है.
CJI ने रजिस्ट्री को मेयर और CP को सूचित करने को कहा
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी रजिस्ट्री के जरिए यथास्थिति बनाए रखने को लेकर संबंधित ऑथोरिटी को अवगत कराएंगे. CJI ने कोर्ट स्टाफ से कहा कि वो दुष्यंत दवे से नॉर्थ दिल्ली MCD मेयर, कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नंबर ले. CJI ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो डेमोलिशन रोकने के कोर्ट के आदेश के बारे में तुरंत Noth Delhi MCD मेयर, कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को सूचित करें.