• October 4, 2017

आपदा प्रबंधन बचाव का सशक्त माध्यम———दादरी तोए धारा 144 लागू

आपदा प्रबंधन बचाव का सशक्त माध्यम———दादरी तोए धारा 144 लागू

झज्जर/बहादुरगढ़ (गौरव शर्मा)———–राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और हिपा की ओर से झज्जर में एक दिससीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में हिप्पा से प्रोफेसर डा. अंशु तिवारी ने बुधवार को उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक रहने की अपील की।
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प्रोफेसर डा. अंशु तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा की टीम द्वारा बाढ़ अथवा भूकंप की स्थिति में राहत व बचाव कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। इस सेमीनार के तहत झज्जर में विशेष कैंप लगाकर आमजन को सुरक्षित जीवन के उपायों के प्रति सजग करना है। किसी भी आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के उपरांत राहत एवं बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से डैमोंस्टेशन देते हुए जागरूक किया जा रहा है। किसी भी आपदा को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन सावधानी से उसके नुकसान को कम किया जा सकता है।

तहसीलदार मनमोहन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

—– दादरी तोए धारा 144 लागू—– जिलाधीश नरेश नरवाल ने दादरी तोय स्थित पेनासोनिक एवं डेंसों कम्पनी के सामने गुलिया खाप द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर दादरी तोय क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है।

जिलाधीश ने भारतीय दंड संहिता 1973 में निहित शक्तिओं का प्रयोग करते हुए उक्त स्थान के दो किलोमीटर के दायरे मेे धारा 144 लागू की है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया कि इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

उन्होंने इस दौरान शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा धरना स्थल पर किसी प्रकार की गड़बड़ी फैला कर शांति व कानून व्यवस्था की संभावना के मद्देनजर धारा 144 लागू की है। उक्त आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान है।

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