- March 7, 2018
दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पारित
जयपुर——– राज्य विधानसभा ने बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधयेक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि विधयेक के पारित होने से सत्र न्यायालय विशिष्ट मामलों में जहां उसे आन्तरिक सुरक्षा या लोक सुरक्षा के विचार से ऎसा करना उचित लगे तो सत्र न्यायालय खण्ड के निर्धारित स्थान से अन्यत्र स्थान पर बैठक कर सकेगा और ऎसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
श्री कटारिया ने बताया कि इस संशोधन के उपरान्त जेलों में सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी और सत्र न्यायालय जेलों में सुनवाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जा सकेगी। इससे अभियुक्त को जेल से न्यायालय में लाने और ले जाने में मानवीय शक्ति को बचाया जा सकेगा और कार्मिक का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। साथ ही रिमांड कैदियों के बच निकलने के जोखिम में भी कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त अपराधिक प्रकरणों के भी विचारण में त्वरित गति प्रदान की जा सकेगी।
श्री कटारिया ने बताया कि लोकसेवक प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ किसी अन्य लोक सेवक को परिवाद पेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।