• March 7, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में प्रावधान है:

परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन-

(1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

(2) परिसीमा-काल,-

(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है;

(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है;

(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के सम्बन्ध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा-काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है।

इस मामले में, शिकायतकर्ताओं ने 10.07.2012 को पुलिस अधीक्षक, खाचरोद के पास एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आरोपी को 33.139 किलोग्राम चांदी सौंपी थी, और 04.10.2009 को, जब मांग की गई थी तो आरोपी ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 के साथ धारा 34 और धारा 120-बी के तहत आरोप पत्र दायर किया, परिणामस्वरूप 4 दिसम्बर 2012 को मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खाचरोद ने संज्ञान लिया।

उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया और आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 04.12.2012 (तीन साल बाद) को इस मामले का संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी, जहा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सारा मैथ्यू बनाम कार्डियोवास्कुलर रोग संस्थान के निदेशक डॉ. केएम चेरियन (2014) 2 एससीसी 62 के निर्णय पर भरोसा किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सारा मैथ्यू में संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए फैसला सुनाया कि इस निर्णय के बाद कोई संदेह नहीं हैं कि धारा 468 CrpC के तहत परिसीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, प्रासंगिक तारीख शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन शुरू करने की तारीख है, न कि वह तारीख जब मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर मौलिक त्रुटि की कि संज्ञान लेने की तिथि, 04.12.2012, मामले का निर्णायक है, जबकि इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा लिखित शिकायत वास्तव में 10.07.2012 को दर्ज की गई थी, जो अपराध किए जाने की तारीख 04.10.2009 से 3 साल की सीमा की अवधि के भीतर है।

पीठ ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सारा मैथ्यू के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अध्याय XXXVI सीआरपीसी से संबंधित कुछ कारकों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

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