- November 28, 2015
तेन्दूपत्ता संग्राहक : सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना
राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए संचालित ’सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना’ के तहत चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माही में सितम्बर 2015 तक एक हजार 229 हितग्राहियों के परिजनों को 53 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया, जबकि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1026 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 87 लाख रूपए का भुगतान किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री बी.एल. सरण ने आज यहां बताया कि तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अलावा परिवार के शेष ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत साधारण मृत्यु पर तीन हजार 500 रूपए, आंशिक विकलांगता पर 12 हजार 500 रूपए एवं दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 25 हजार रूपए की राशि संग्राहक या उसके नामित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। श्री सरण ने बताया कि इसके अलावा लघु वनोपज संघ द्वारा अटल तेन्दूपत्ता बीमा योजना के तहत मृत्यु की दशा में छह हजार 500 रूपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।
इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छःमाही में सितम्बर 2015 तक 1217 हितग्राहियों के परिजनों को 79 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया। जबकि गत वर्ष 2014-15 में एक हजार नौ हितग्राहियों को 62 लाख 87 हजार रूपए का भुगतान किया गया।