तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को तीन लाख रुपए की राशि देने के आदेश – सर्वोच्च न्यायालय

तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को तीन लाख रुपए की राशि देने के आदेश – सर्वोच्च न्यायालय
कैथल, 3 जून (राजकुमार अग्रवाल) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को राहत देने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार को तीन लाख रुपए की राशि देने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार तेजाब हमले से पीडि़त व्यक्ति के मुफ्त ईलाज के लिए कोई भी निजी अस्पताल बाध्य होगा तथा पीडि़त व्यक्ति को दवाईंया, भोजन, बैड तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। निजी अस्पताल विशेषज्ञीय सुविधाओं की कमी का बहाना बनाकर पीडि़त व्यक्ति को  ईलाज के लिए
मना नही कर सकेंगे। उपायुक्त श्री के.मकरंद पांडुरंग ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी  किए गए आदेशों के अनुसार तेजाब हमले से पीडि़त व्यक्ति का प्राथमिक ईलाज करने वाले अस्पताल को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह व्यक्ति तेजाब हमले से पीडि़त है। इस प्रमाण-पत्र को पीडि़त द्वारा ईलाज, किसी प्रकार की सर्जरी तथा अन्य सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेजाब हमलों से पीडि़त व्यक्तियों को राहत देने के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार को तीन लाख रुपए की राशि पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत संबंधित सरकार द्वारा देने के आदेश दिए गए हैं। तेजाब हमले के शिकार व्यक्ति द्वारा मुआवजे की मांग के संदर्भ में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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